राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा आरएमएफडीसीसी योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को शिक्षा व व्यवसायिक ऋण आसान दरों पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्य अनुसार स्वरोजगार, शिक्षा हेतु ऋण मुहैया करवाया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मनोज कुमार मीना ने बताया कि स्वीकृत ऋणियों में से कुछ लाभार्थियों को बार-बार अवगत कराने के पश्चात भी ऋण राशि जमा नहीं करवा रहे है।
ऐसे ऋणियों द्वारा नियमित किश्त की राशि जमा नहीं करवाने पर दण्डनीय ब्याज सहित राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थी को सूचित किया है कि ऋण की किश्त नियमित रूप से जमा करवाये अन्यथा संबंधित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर करवाया जाएगा।