
डोर टू डोर सर्वें कर विधिक जागरूकता टीम ने आमजन को दी विधिक जानकारी
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में पैनल अधिवक्ता रमेश चंद तेहरिया व पीएलवी दिनेश कुमार द्वारा आज रविवार को ग्राम पंचायत टोडरा में डोर टू डोर सर्वें कर आमजन को नालसा स्कीम, नागरिकों के मूल अधिकार, कर्तव्य वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं भरण पोषण, किशोर विषयक कानून, बाल श्रम व बाल तस्करी, नशा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, साईबर अपराध, नालसा व रालसा स्कीम और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं पीडित प्रतिकर स्कीम, मध्यस्थता, प्रीलीटिगेशन, प्री वार्गेनिंग, पोक्सो एक्ट एवं बाल विवाह रोकथाम की जानकारी प्रदान की तथा आमजन को बताया कि लड़के के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

इससे कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के पोस्टर आदि का वितरण किया एवं पात्र लोगों के सरकारी योजनाओं में आवेदन करवाये गए।