राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में 31 मई, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पंचायत समिति सदस्यों के 8, सरपंच के 28 एवं पंच के 285 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 28 उप सरपंचों के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 अगस्त, 2023 है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 11 बजे से नाम वापसी की तिथि 12 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 12 अगस्त नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात, मतदान की तिथि 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक एवं मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 अगस्त को प्रातः 9 बजे से की जाएगी।
इसी प्रकार सरपंच एवं पंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने तिथि 4 अगस्त, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 13 अगस्त को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे से, नाम वापसी की अंतिम तिथि 14 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 14 अगस्त को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात, मतदान की तिथि 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक एवं मतगणना पंचायत मुख्यालय पर 20 अगस्त को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।