खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले व्यापारियों के फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए 10 फरवरी को एक दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिले के खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस बनाए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारकर्ताओं स्ट्रीट वेंडर, किराना रीटेलर, होलसेलर, रेस्टोरेंट व किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों के विक्रय का कार्य करने वाले व्यापारियों के फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनाए जाएंगे। शिविर अग्रसेन सदन बजरिया में सुबह 10 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।