राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश की पालना में मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान 25 नवम्बर को मतदान दिवस समाप्ति समय से 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर को सायं 6 बजे प्रचार समाप्त हो जायेगा।
इस समायावधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान ऐसा संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन में किसी भी राजनैतिक संगठन के पक्ष में अथवा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकेगा।