सवाई माधोपुर कोतवाली थाना पुलिस ने अनुसूचित जाति की महिला पप्पी देवी नायक पत्नी ओम प्रकाश नायक निवासी अंबेडकर नगर खेरदा को धोखाधड़ी से फर्जी प्लाट बेचने के आरोप में महेश सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की l
जानकारी के अनुसार प्रार्थियों पप्पी देवी नायक पत्नी ओमप्रकाश नायक ने इस्तगासे के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की विज्ञान नगर निवासी महेश सोनी (पत्रकार) पुत्र राधेश्याम सोनी ने दिनांक 28.1.2021 को 2 लाख 45 हजार नगद लेकर ग्राम जीनापुर के पास 20-45 का प्लॉट जो की अरूपांतरित था लेकिन प्रार्थीया को रूपांतरित बताकर धोखाधड़ी से विक्रय कर दिया, साथ ही एग्रीमेंट इकरारनामे में 2 लाख 45 हजार के स्थान पर 140000 रुपए का ही इकरारनामा किया जिसका प्रार्थीया ने विरोध किया तो धोखाधड़ी से विक्रय करने वाले महेश सोनी द्वारा बताया गया कि विक्रय पत्र पर 140000 ही लिखे जाते हैं कहकर प्रार्थीया को गुमराह किया l
इसके बाद भी प्रार्थियों द्वारा जब प्लॉट पर कब्जा देने की बात की गई तो अभी कब्जा ना देने की बजाय प्रार्थियों से टालमटोल करता रहा इसके उपरांत प्रार्थीया को संदेह हुआ तो उसने संबंधित कागजों से प्लॉट का पट्टा बनवाना चाह तब प्रार्थीया को पता चला कि उक्त प्लाट तो रूपांतरित ही नहीं है और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है l प्रार्थीया ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी के विरुद्ध कई न्यायालयों में धोखे से प्लाट बेचने एवं चेक अनादरण के प्रकरण लंबित होना बताया है l धोखाधड़ी के प्रकरण में मुलजिम कई बार जेल जा चुका है जिनकी जमानत भी माननीय उच्च न्यायालय से हुई है l थाना कोतवाली ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468 में मुकदमा दर्ज किया l