स्थानीय कोतवाली पुलिस थाने में नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह, सभापति विमल महावर, उप सभापति अली मोहम्मद, राजस्व अधिकारी सीमा मीना व कनिष्ठ अभियन्ता नीलम कोठारी के खिलाफ 9 बायोमेट्रिक शौचालय जो सरकारी सम्पत्ति थे को तोड़ने के मामले में धारा 156-3 के तहत प्राप्त इस्तगासे के आधार पर जुर्म दफा 200, 206, 218, 220, 484, 489 व 120 की आईपीसी के तहत दर्ज कर जाँच सहायक उप निरीक्षक अब्दुल खालिक को सौंप दी है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह भाया ने गत दिनों शहर रामद्वारे के सामने शमशान के निकट भारत स्वच्छता मिशन के तहत बनवाए गये 9 सरकारी बायोमेट्रिक शौचालय नगर परिषद द्वारा तुड़वा दिये जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गयी थी।
वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उन्होने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ इस्तगासा पेश कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।
भाजपा नेता ने बताया कि इस्तगासे के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नगर परिषद उपसभापति अली मोहम्मद, सभापति विमलचन्द महावर, नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह, राजस्व अधिकारी न.प. सीमा मीना, कनिष्ठ अभियन्ता नीलम कोठारी के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।