नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल 2024 वापस ले लिया है। सरकार अब विचार विमर्श के बाद इसका नया ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस बिल को पेश किए जाने के बाद इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की चिंता बढ़ गई थी। बिल बीते साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था।
अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बताया है कि वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार, पुराना ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर को पब्लिक डोमेन में आया था। इस पर विभिन्न हितधारकों से सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुई थीं।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ड्राफ्ट बिल पर हितधारकों के साथ लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। उसने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2024 तक कर दी गई है। विस्तृत पैमाने पर विचार-विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा।