आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे विश्राम काल के निर्धारित है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए 1 मई, 2024 से 15 जुलाई, 2024 तक राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यो का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में अंकित करवाने के बाद एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है।