Wednesday , 2 October 2024

मनरेगा कार्यों का बदला समय 

आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे विश्राम काल के निर्धारित है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए 1 मई, 2024 से 15 जुलाई, 2024 तक राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यो का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है।

 

Changed timing of MNREGA works in sawai madhopur

 

उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में अंकित करवाने के बाद एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है।

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