मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत जिले में कोविड-19 से पीड़ित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना से लाभांवित किया जाएगा। इस क्रम में 1 मार्च, 2020 के पश्चात कोविड-19 से मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों/विधवा हुई महिलाओं के चिन्हीकरण और पात्रतानुसार सहायता हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रस्ताव प्राप्त करने तथा अभिशंसा के साथ सहायता राशि स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर भिजवाने के लिए उपखंड स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि समिति में उपखंड अधिकारी अध्यक्ष और संबंधित विकास अधिकारी/नगरीय क्षेत्र में आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। समिति में संबंधित बीसीएमओ तथा संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
उपखंड स्तरीय समिति कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव तैयार कर, जांच के बाद अपनी अभिशंसा के साथ जिला स्तर पर भिजवाएंगी। जिससे संबंधित को सहायता राशि समय पर मिल सके। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सहायक निदेशक सुनील गर्ग ने प्रक्रिया एवं सहायता के संबंध में जानकारी दी।