परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में निषिद्ध सामग्री नहीं ले जा सकता। इनमें मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, घडी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, नेकलेस और किसी भी प्रकार के आभूषण, धागा, बैंड, पर्स, हैंडबेग, डायरी शामिल है। इन वस्तुओं को अभ्यर्थी को अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा।
इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। परीक्षा के दौरान निषिद्ध सामग्री परीक्षार्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन का मामला मानते हुए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम- 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा प्रवेश पत्र, काला/नीला बाल पेन, मान्य पहचान पत्र एवं इसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से साथ में लाएंगे।
परीक्षार्थी को अपने साथ लाया हुआ मास्क परीक्षा केन्द्र के बाहर या डस्टबिन में छोडना होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करवाया जाने वाला मास्क लगाना होगा। कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा केन्द्र के बाहर प्रत्येक अभ्यर्थी की पूर्ण तलाशी लें।
प्रत्येक केन्द्र के बाहर आरएसी और पुलिस के 2-2 कांस्टेबल के अतिरिक्त 1-1 महिला कांस्टेबल, महिला शिक्षक और आंगनबाडी वर्कर तैनात रहेंगी। महिला अभ्यर्थी के तलाशी महिला कार्मिक पर्दे के भीतर करेगी।