प्रमुख शासन सचिव गृह राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड संक्रमण की दर में वृद्धि को देखते हुए इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने से 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर राजेन्द्र किशन ने जिले के निवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मध्यनजर महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से सवाई माधोपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कोविड-19 की 72 घंटे पूर्व करवाई गई नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा तभी उसको शहर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार सीएमएचओ को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर टीमों की नियुक्ति कर यात्रियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र के गेस्ट हाउस, होटल संचालकों को इसके लिए पाबद करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है।
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