परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर राजस्थान के आदेशानुसार 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिन्ह सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर पून्याराम मीना ने वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट https://transport.rajasthan.
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है उनमें 30 अप्रैल, 2024 तक, जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है उनमें 31 मई, 2024 तक एवं जिन वाहनों में पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है उनमें वाहनों में 30 जून, 2024 तक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि के पश्चात वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कर वाहन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एचएसआरपी ऑनलाइन करते समय वाहनस्वमाी यह ध्यान रखें की वाहन का डाटा ऑनलाईन होना चाहिए एवं वाहन की आरसी वैध हो।