महेश सोनी पर भ्रामक एवं गलत खबरे चलाने पर न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज
सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना क्षेत्र बजरिया निवासी अनिल कुमार बंसल प्रॉपर्टी व्यवसायी द्वारा खुद को कथित पत्रकार बताने वाले महेश सोनी पर सक्षम न्यायालय में धारा 500, 501 के तहत अपमानित करने, बदनाम करने एवं गलत तरीके से न्यूज चलाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अनिल कुमार बंसल द्वारा पेश किए गए परिवाद में न्यायालय को अवगत कराया गया है कि वह प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्य करते हैं एवं महेश सोनी द्वारा बदनाम करने की धमकी से जबरन वसूली के नाम पर स्वयं के द्वारा संचालित एक मोबाइल चैनल के माध्यम से प्रार्थी की फर्म एवं प्रार्थी की सामाजिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है।
अनिल कुमार बंसल द्वारा पेश किए गए अपने परिवाद में न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया की महेश सोनी फर्जीवाड़ा करने में माहिर है। सोनी के ऊपर धोखाधड़ी एवं फर्जी कार्यो के कई मुकदमे सक्षम न्यायालय में लंबित हैं। महेश सोनी पूर्व में भी ऐसे ही चैनल के माध्यम से लोगों से जबरन वसूली के चलते एक अन्य फर्जी प्लॉट स्टांप मामले में पूर्व में भी अप्रैल 2023 में जेल जा चुका है। उक्त आधारों पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर लिया है।