नई दिल्ली:- दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को श*राब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने जरूरत है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि, “अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं।” उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। बेंच ने कहा कि वो एक चुने हुए नेता हैं। हालांकि बेंच ने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि, “इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं।”
लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे सीएम केजरीवाल:-
बता दें कि सीएम केजरीवाल अभी जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायाल ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है।
वकीलों ने क्या कहा:
कोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि जहां तक गिरफ्तारी का संबंध है, गिरफ्तारी से जुड़े कुछ जरूरी पहलू हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय से जेल में गुजार चुके हैं और इसलिए ईडी मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने और जमानत देने का आदेश दिया है।
केजरीवाल के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ‘सेक्शन – 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया है। सीबीआई का केस लंबित है इसलिए अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।
आखिर क्या था मामला?
दिल्ली की श*राब नीति में कथित घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो खारिज हो गई है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मई में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों के लिए दो जून तक अंतरिम जमानत दी थी।