25 साल पहले बेच दी गई कृषि भूमि पुनः खाते केसे लगा दी राजस्व विभाग ने!!
सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा हाल के दिनों में आलनपुर हल्का क्षेत्र में बिना 90 बी, बिना भूमि रूपांतरण के खातेदारी कृषि भूमि पर अवैधानिक तरीके से अनेक रिहायसी पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बजरिया निवासी बंशी लाल माली ने जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त व स्थानीय निकाय मंत्री को पत्र लिखकर फर्जी तरीके से जारी पट्टे निरस्त कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बंशी लाल ने बताया कि नगर परिषद ने आलनपुर के नवीन खसरा नंबर 1487, 1488, 1503, 1512, 1531, 1536, 1538 की बिना जमाबंदी देखे ,बिना वांछित दस्तावेज की जांच किए बिना आवासीय पट्टे जारी कर दिए है। उन्होंने शिकायत में बताया कि उक्त कृषि भूमि लगभग 25 वर्ष पूर्व ही खातेदारान ने बेच दी थी और जिन लोगों ने खरीदी उन्होंने उक्त खसरों की भूमि की रजिस्ट्रियां अपने नाम करवाकर अपने नाम नामांतरण खुलवाल लिए थे, लेकिन पुराने खातेदार जिन्होंने उक्त खसरा नंबर कृषि भूमि को बेच दिया था, उन खातेदारों के परिजनों ओम प्रकाश, राम प्रकाश, महेंद्र पिसरान, भेरू, सीता पत्नि स्व. भेरू, मधुलाल पुत्र तेज्या, कानी बाई पुत्री तेज्या माली निवासियान आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर ने प्रशासनिक तथा राजस्व विभाग में फर्जी व झूठे प्रमाण पेश कर मिली भगत से उक्त खसरों को पुनः अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली।
ऐसी भी जानकारी मिली है कि उक्त खातेदारान ने न्यायालयों में भी ये स्वीकार किया बताया कि उपरोक्त खसरा नंबर कृषि भूमि को उनके परिजनों ने बेच कर रजिस्ट्रियां भी करवाई थी। लेकिन उन्होंने वो सब गलत किया था। बंशी लाल माली ने इन मामलों की भी जांच करा कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया है की नगर परिषद ने बिना कोई अधिकृत दस्तावेज देखे हाल ही में खसरा नंबर 1536, 37 में शालनी गुप्ता पत्नि सतीश गुप्ता के नाम से प्लॉट संख्या 22 पर पट्टा जारी कर दिया है और इस कृषि भूमि पर जारी गैरकानूनी पट्टे संख्या 939 दिनांक 2 अगस्त 22 को रजिस्ट्रार पंजीयन ने भी बिना कोई दस्तावेज जांच किए पट्टे को 3257 रजिस्ट्रेशन नंबर जिल्द संख्या 2299 दिनांक 12 अगस्त 22 के जरिए रजिस्टर्ड कर दिया।
बंशीलाल ने उक्त सभी खसरों की जमाबंदी नकल के साथ कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त व विभागीय मंत्री को शिकायत भेजकर उक्त खसरों पर जारी सभी रिहायसी पट्टे निरस्त करने व गलत तरीके से पहले से बेच दी गई भूमि को पुनः खाते लगाने के मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।