आदर्श आचरण संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी राजनारायण शर्मा ने कहा कि राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की शत प्रतिशत पालना करें। सार्वजनिक स्थानों पर चिन्हित किये गये स्थानों पर ही होर्डिंग एवं पोस्टर लगाये जायें।
आदर्श आचरण संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आदर्श आचरण संहिता के संबंध में आयोजित बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार हेतु चिन्हित स्थानों की सूची एवं दर भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि चयनित किये गये विज्ञापन स्थलों की सूची में दरों का अनुमोदन कर दिया गया है। दरों की सूची नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय एवं उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवा दी गई है। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिये राजनैतिक दलों को आवेदन पत्र संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को एवं जिला मुख्यालय पर स्थित उपखंड क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की औपचारिक अनुमति संबंधित नगर परिषद द्वारा दी जायेगी।
बैठक में यूआईटी सचिव ताराचन्द मीना सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।