राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये आज बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्वनी विज ने न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। अध्यक्ष अश्वनी विज ने बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को बताया कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बैठक में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने अधिकारीगण को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के आगामी लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण के विशेष प्रयास करने हेतु बैक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्री लिटीगेशन प्रकरणों के निस्तारण करवाने, अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को रैफर किये जाने तथा प्रकरणों की सूची समय पर प्रस्तुत करने के लिये संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में रेवेन्यू से संबंधित मामले भी आएंगे। अतः इस संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत नोडल अधिकारी महेन्द्र कुमार ढाबी (अपर जिला सैशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर), पल्लवी शर्मा, न्यायाधीश विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट सवाई माधोपुर, प्रमोद कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी, शानुज कुलश्रेष्ठ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, मीनाक्षी मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली एवं आशीष मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट बामनवास आदि उपस्थित थे।