राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आज गुरूवार को श्वेता गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा टीम ऑफ विजिटर सहित जिला कारागृह सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण कर बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता, प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से संवाद व पूछताछ, पीने के पानी की सुविधा, रसोई-घर एवं बैरको की साफ-सफाई आदि के संबंध में जांच की गई।
कारागृह के रसोई घर, शौचालय व अन्य परिसर की साफ-सफाई के निर्देश प्रदान किये। साथ ही बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये। कारागृह में महिला बंदी हेतु एक बैरक है। निरीक्षण के दौरान कारागृह में कोई भी महिला बंदी नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित शिकायत पेटिका खोलने पर कोई शिकायती पत्र नहीं पाया गया।
मौके पर उपस्थित मनीषा शर्मा मुख्य प्रहरी जिला कारागृह सवाई माधोपुर ने बताया कि कारागृह में पुरूष बंदियों हेतु 2 एवं महिला बंदी हेतु 1 बैरक है। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु रसोई-घर की नियमित साफ-सफाई रखने तथा समय-समय पर बंदियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने एवं बंदियों की कोविड-19 जांच हेतु निर्देश प्रदान किये।
कारागृह में प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से भी पूछताछ कर निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान उपस्थित बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के कानूनी अधिकार आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर टीम ऑफ विजिटर के सदस्यगण चिरंजीलाल बैरवा तथा वीरेंद्र कुमार वर्मा अधिवक्तागण एवं कारागृह स्टाफ आदि उपस्थित थे।