जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो बीएलओ को निलंबित किया है।
जिला कलेक्टर पहाडिया ने सीताराम अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय रैगर मोहल्ला बैरखंडी (बीएलओ भाग संख्या 231) एवं हजारी लाल रैगर प्रबोधक (प्रधानाध्यापक) राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरखंडी बीएलओ भाग संख्या 230 को निलंबित किया है। निलंबन काल में दोनों का मुख्यालय सीबीईओ बामनवास किया गया है।