जिला शांति समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों ने होली-धुलंडी तथा शब-ए-बारात को कोविड-19 प्रोटोकाॅल, धारा 144 की पालना तथा पूर्ण शांति व सद्भाव के साथ मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला कलेक्टर ने अवैध शराब उत्पादन व बिक्री रोकने, मादक पदार्थों से युवा पीढ़ी को बचाने, यातायात व्यवस्था को सुधारने, अतिक्रमण हटाने से लेकर विकास कार्यों के बारे में भी समिति सदस्यों की राय जानी।
जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, दुर्भाग्य से कोई व्यक्तिगत झगड़ा भी हो जाये तो तत्काल पुलिस को सूचना दें तथा इसे जातिगत, धार्मिक या क्षेत्रीय एंगल न दें। उन्होंने पुलिस को असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों को पाबंद करने के निर्देश दिये।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले में अवैध शराब की 1 बूंद का भी निर्माण और बिक्री होना पाया गया तथा अपराधी के खिलाफ समय पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सम्बंधित पुलिस, प्रशासनिक व आबकारी अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। होली तथा धुलंडी पर शराब की खपत आम दिनों से अधिक होती है, इसलिए इस मौके पर अवैध शराब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना के साथ ही झगड़ों की सम्भावना बढ़ जाती है। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करें। शराब दुकान की अवैध ब्रांचों को सील करें तथा रात 8 बजे के बाद किसी भी हालत में शराब की दुकान न खोलने दें।
जिला कलेक्टर ने बताया कि आमजन की जान बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सावधानी न बरतने के कारण जिले समेत पूरे देश में कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं। जिले में संक्रमण अधिक बढ़ा तो पाबंदियाॅं बढेंगी जिससे आजीविका पर असर पड़ेगा तथा आमजन को असुविधा भी होगी। अब यह आमजन पर है कि वह मास्क लगाने, भीड़-भाड़ न करने जैसे छोटी-छोटी सावधानियों का पालन करते हैं या पाबंदियाॅं झेलते हैं। लोगों को जागरूक करने के इस कार्य में शांति समिति के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद किये जा रहे हैं। विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकती है।
समिति सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर पान की थडियों पर मादक पदार्थ बिक्री की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने जब्ती अभियान चलाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सूने स्थानों पर खड़ी बसों, कारों की निरन्तर चैकिंग करने, नगर परिषद व कलेक्ट्रेट के सामने नो वेंडिंग जोन में संचालित थडियाॅं हटाने, फुटपाथ पर कब्जा कर रह रहे परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के निर्देश दिये ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। जिला मुख्यालय के पुराने मौहल्लों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने, अभय कमांड सेंटर से उनकी माॅनिटरिंग करने, बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिये होली, धुलंडी पर विशेष जाब्ता लगाने, ओवरलोड वाहनों को जब्त करने, ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
एडीएम डाॅ. सूरज सिंह नेगी ने निर्देश दिये कि सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी निरंतर समन्वय रखें तथा छोटी-बड़ी सभी सूचनाओं को आपस में साझा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत करायें।
बैठक में जिला परिषद सीईओ आर. एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानौदिया, सवाई माधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश राजौरा, कोतवाल राजकुमार, शांति समिति के सदस्य असरार अहमद, डाॅ. नगेन्द्र शर्मा, निजामुद्दीन कुरैशरी, विनोद जैन, रमेश टोडरा, महेश छाबडा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
इसी प्रकार पुलिस थाना बामनवास में गुरुवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक थानाधिकारी बृजेश मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में थाना प्रभारी बृजेश कुमार मीना ने होली, धुलंडी त्यौहार व कोरोना के मध्यनजर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया। त्यौहारों के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने व कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखने बाबत चर्चा की गई। सभी ने आश्वासन दिया कि त्यौहार के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा व कानून की पालना होगी।