सवाई माधोपुर: परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित भार वाहनों का वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 निर्धारित की गई थी। जिला परिवहन अधिकारी पी.आर. मीना ने बताया कि नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में भार वाहन का कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर पेनल्टी व ब्याज लगाया जा रहा है।
साथ ही विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाकर बकाया कर वाले वाहनों की धरप*कड़ कर बकाया कर मय शास्ति व प्रशमन राशि वसूल किये जाएंगे। बकाया कर जमा नहीं करने वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वाहन स्वामी शेष वाहनों के कर शीघ्र जमा करावें। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कर जमा कराने के लिए मार्च माह में कार्यालय राजकीय अवकाश में भी खुला रहेगा।
उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के डिपो एवं अन्य डिपो जहां से माल का लदान किया जाता है को सूचित किया है कि जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित बिना कर जमा साक्ष्य के किसी भी वाहन में माल का लदान नहीं करें। साथ ही बिना जमा वाले वाहनों की जानकारी जिला परिवहन अधिकारी को दे ताकि उक्त वाहन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कर जमा करवाया जा सके।