जिन व्यक्तियों की आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, उनमें से अधिकांश का जनधन बैंक खाताधारक होने से उनका आकस्मिक दुर्घटना बीमा भी होता है, लेकिन उनके वारिसान को इसकी जानकारी नहीं होने के अभाव में वे संबंधित बैंक को 7 दिन की अवधि में सूचना/क्लेम नहीं पहुंचा पाते और उनके परिजन बीमित राशि से वंचित रह जाते है।
जिला कलेक्टर ने राजेन्द्र किशन ने इस संबंध में जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं बीट कॉनस्टेबल को यह उत्तरदायित्व दिया है कि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वारिसान/परिजनों से सम्पर्क कर मृतक के जनधन बैंक खाते की जानकारी लेकर संबंधित बैंक के शाखा प्रबन्धक को खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु की जानकारी 7 दिन में आवश्यक रूप से देंगे तथा परिजनों को आकस्मिक दुर्घटना बीमा विषयक जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
संबंधित शाखा प्रबन्धक, समय रहते ऐसे खाताधारक के बीमा क्लेम मृतक के वारिसान को दिलवायेंगे। जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक इसके लिये सभी बैंको से समन्वय करेंगे।