Tuesday , 20 May 2025

धारा 144 की पालना करें सुनिश्चित

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मध्यनजर जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि सम्पूर्ण जिला सवाई माधोपुर के समस्त राजस्व सीमाओं में किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना पूर्व अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे की निषेधाज्ञा प्रसारित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने निषेधाज्ञा की निरन्तरता में अन्य शर्तों को जोड़ते हुए आदेशित किया है कि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों यथा दुकानों, बाजारों, धार्मिक स्थान, सामाजिक स्थान इत्यादि पर 5 व 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा, भीड़ होने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सर्वसाधारण आमजन विशेष को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमत श्रेणी के वाहनों के आवागमन जिसमें चौपहिया वाहन, दौपहिया वाहन एवं अन्य वाहन पर पूर्णतयाः प्रतिबन्ध रहेगा। पान, गुटखा, तम्बाकू के क्रय-विक्रय और सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित है। अनुमत श्रेणी की सूचीबद्ध दुकाने, बाजार, ग्रामीण हाट बाजार, में बिना किसी कारण के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से शादी समारोह आयोजित होंगे। शादी समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथि अनुमत नहीं होंगे। अंतिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्ति अनुमत नहीं होंगे। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की कढ़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा।

Ensure cradle section 144
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों की पालना नहीं करना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत अभियोजित हो सकेगा।
यह निषेधाज्ञा आदेश 4 जून 2020 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो प्रभावशील रहेगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Mantown thana Police Sawai Madhopur News 17 May 2025

पुलिस ने एक वांछित आरोपी को धरा

पुलिस ने एक वांछित आरोपी को धरा     सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना पुलिस की …

Mantown Police Sawai Madhopur News 17 May 2025

ड*कैती और हथि*यार त*स्करी के इनामी आरोपी को दबोचा

ड*कैती और हथि*यार त*स्करी के इनामी आरोपी को दबोचा     सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना …

Ration dealer government wheat malarna dungar sawai madhopur news

सरकारी गेंहू के ग*बन के मामले में राशन डीलर के खिलाफ मामला दर्ज

सवाई माधोपुर: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले गेंहू के ग*बन के एक गंभीर …

Akodia school will be developed using mustard straw in sawai madhopur

सरसों की तूड़ी से होगा आकोदिया स्कूल का विकास

सवाई माधोपुर: जिले में शिक्षा की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला …

Mantown Police Sawai Madhopur News 17 May 25

सायबर ठ*गी के दो आरोपियों को दबोचा

सायबर ठ*गी के दो आरोपियों को दबोचा     सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना पुलिस की …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !