भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं चुनाव व्यय की प्रभावी निगरानी के लिए जिले में नियुक्त व्यय प्रेक्षक कुनाल अनुज की अध्यक्षता में समस्त प्रवर्तन एजेंसियों के जिला नोडल अधिकारियों एवं समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ), लेखादल प्रभारी, वीवीटी, वीएसटी एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला व्यय प्रेक्षक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की हैं।
हमारा दायित्व प्रत्येक उम्मीदवार को इस व्यय सीमा के अन्दर चुनाव लड़वाना है। उन्होंने समस्त प्रवर्तन एजेन्सियों के जिला प्रभारी अधिकारियों, समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ), लेखादल प्रभारी, वीवीटी, वीएसटी एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे विधानसभा चुनाव 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने हेतु नियमित रूप से प्रभावी निगरानी करते हुए अवैध शराब, स्मैक, नशीले पदार्थ, 50 हजार से अधिक नकदी के परिवहन पर रोक लगाने में सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक को कैश की निकासी और परिवहन संदेहास्पद लेन देन के संबंध में प्राप्त जानकारी न सिर्फ व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ को सूचित करने एवं उन्हें भी नियमित रूप से इसकी सूचना देने के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार एवं उनके कार्यकर्ता एवं सहयोगी अगर किसी प्रकार की चौपाल, सम्मेलन आदि करते हो तो उसकी भी विडियोग्राफी करवाकर पूर्ण निगरानी रखी जाएं एवं उस खर्च को भी उन उम्मीदवारों के व्यय खर्च में सम्मिलित किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि सभी प्रवर्तन एजेन्सियों के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 4-5 वर्षो में किए गए परिवर्तनों से भी अवगत कराया जा चुका है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर जानकारी प्रदान की जा चुकी है। वहीं आयकर, आबकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को संयुक्त बैठक आयोजित कर उन्हें उनके कर्तव्य बोध से अवगत कराया जा चुका है।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक को भरोसा दिलाया कि सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं निवर्हन करते हुए सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न कराएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले में विधानसभा चुनाव 2023 को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गत विधानसभा चुनावों में शराब के संबंध में 151 एफआईआर दर्ज कर 8 लाख 77 हजार 445 रूपए की 2633.03 लीटर अवैध शराब, वहीं मादक पदार्थो के संबंध में 5 एफआईआर दर्ज कर 4 लाख 27 हजार 104 रूपए मूल्य की 42.48 ग्राम स्मैक और 288 ग्राम गांजा पकड़ा था। वहीं 1 लाख 99 हजार 150 रूपए की नकद राशि, 3 लाख 76 हजार 350 रूपए की अन्य अवैध सामग्री सहित कुल 18 लाख 80 हजार 49 रूपए की जब्ती हुई थी। इसी प्रकार लोक सभा चुनाव 2019 में 65 एफआईआर दर्ज कर 21 लाख 78 हजार 831 रूपए की अवैध शराब, वहीं 1 लाख 41 हजार 400 रूपए की नकद राशि एवं 1 लाख 61 हजार 540 रूपए की अन्य अवैध सामग्री सहित कुल 24 लाख 81 हजार 771 रूपए की जब्ती हुई थी।
वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में 9 अक्टूबर, 2023 से आदर्श आचार संहित लागू होने से अब तक 66 एफआईआर दर्ज कर 6 लाख 27 हजार 150 रूपए की 1990.33 लीटर अवैध शराब, वहीं मादक पदार्थो के संबंध में 5 एफआईआर दर्ज कर 47 लाख 35 हजार 450 रूपए मूल्य की 30.02 ग्राम स्मैक, 6200 ग्राम कोडीन सीरप और 82.570 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। इसी प्रकार शस्त्र अधिनियम के संबंध में 9 एफआईआर दर्ज कर 29 हजार 250 रूपए मूल्य के 8 रिवॉल्वर के साथ 5 कारतूस और 4 धारदार हथियार पकड़े हैं।
वहीं विस्फोटक अधिनियम के तहत 6 एफआईआर दर्ज कर 1 करोड़ 47 लाख 52 हजार 320 रूपए मूल्य के 22 हजार 661 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा है तथा 67 लाख 82 हजार 40 रूपए की नकद राशि जब्त की है। वहीं 83 लाख 22 हजार 790 रूपए की अन्य अवैध सामग्री सहित कुल 3 करोड़ 52 लाख 49 हजार रूपए की जब्ती हुई है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका, सामाजिकी एवं वानिकी विभाग के उप वन संरक्षक श्रवण कुमार रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा सहित सभी प्रवर्तन एजेन्सियों एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी उपस्थित रहे।