आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक शराब की दुकान को निलंबित किया है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा आज गुरुवार को रणथंभौर रोड़ स्थित दुकान नंबर 14 प्रोपराइटर श्यामलाल चंदेल की शराब की दुकान को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए निलंबित किया है।
आबकारी निरीक्षक रमेश चंद मीणा ने बताया है कि उक्त मदिरा दुकान के प्रोपराइटर शराब को एमआरपी मूल्य से कम पर बेच रहा था। जो कि अनुज्ञापत्र की शर्तों का खुला उल्लंघन है। जिससे बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है।
उन्होंने कहा की आबकारी टीम द्वारा जब दुकान पर कार्रवाई की जा रही थी तो वहां मौजूद सेल्समैन और श्यामलाल चंदेल पुत्र विमल चंदेल ने टीम के साथ असहयोगात्मक व्यवहार किया। जिसके चलते विमल चंदेल का नोकरनामा वर्ष 2021-22 के लिए निरस्त कर दिया गया है।
साथ ही शराब की दुकान पर धारा 58 सी के तहत अभियोग संख्या 43/2021-22 दर्ज किया है। पूर्व में भी दुकानदार के खिलाफ पीओएस मशीन की अनुपलब्धता व बिल जारी नही किए जाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।