कृषकों से यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने एवं किसानों को बिल नहीं दिए जाने की क्षेत्र के कृषकों से शिकायत प्राप्त हुई।
साथ ही फर्म द्वारा स्टाॅक पाॅजिशन और मूल्य सूची का दुकान पर डिस्पले नहीं करने की शिकायत पर अनुज्ञापन प्राधिकारी रामराज मीना ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सैनी खाद्य बीज भण्डार मलारना डूंगर का रिटेल उर्वरक अनुज्ञा पत्र संख्या 1582/कृषि वैधता 19 जून 2026 को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया है।