जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी की अध्यक्षता में 9 मार्च, 2024 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरणों से संबंधित अधिकाधिक प्रकरणों का आपसी सहमति के माध्यम से निस्तारण के लिए विचार-विमर्श हेतु बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं क्लेमेन्ट अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उपस्थित अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द क्लेम के प्रस्ताव संबंधित बीमा कंपनियों को जमा करने के लिए निर्देशित करते हुए क्लेम प्रकरण के राजीनामा में होने वाले असुविधा के संबंध में जानकारी ली गई।

क्लेम प्रकरणों में विलम्ब के कारण पीड़ित पक्षकारान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, इसके लिए सभी अधिवक्ताओं से अपील की गई कि क्लेम प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में आपसी समझौते से निस्तारण कराये जाने का प्रयास करें ताकि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम हो सकें एवं न केवल पक्षकारान बल्कि न्यायालय के कीमती समय की भी बचत हो सकें। बीमा कम्पनियों के अधिवक्ताओं द्वारा जाहिर किया गया कि मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरणों में परमानेंट डिसएबीलिटी प्रमाण पत्र चिकित्सालय से जारी करवाने में असुविधा उत्पन्न होती है। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 06 मार्च 2024 को परमानेंट डिसएबीलिटी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में शिविर का आयोजन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर क्लेमेन्ट अधिवक्ताओं में राजेन्द्र यादव, अभय कुमार गुप्ता, रामलखन माथुर, गिर्राज सिंह गुर्जर एवं पैनल अधिवक्ता बीमा कम्पनी में घनश्याम जाट, राधामोहन शर्मा, तौफीक मोहम्मद, शरद कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।
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