सवाई माधोपुर: रणथंभौर वन क्षेत्र प्रशासन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में रणथंभौर वन क्षेत्र के गणेश धाम पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रणथंभौर वन प्रशासन ने गणेश धाम पर वन भूमि पर अतिक्रमण कर अ*वैध रूप से बनाई जा रही 25 से 30 कमरों की होटलनुमा दिखने वाली एक इमारत को पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से सीज कर दिया है।
इस अवसर पर इमारत के मालिकाना हक जताने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। उल्लेखनीय है कि इस अ*वैध निर्माण के खिलाफ एक पर्यावरणविद ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की थी। जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने तत्काल कार्यवाही करने के भी आदेश जारी किए थे। साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास सभी अतिक्रमण की जांच के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया था।
सर्वे की कार्यवाही के बाद अतिक्रमण चिह्नित हुआ और वन विभाग ने सीज की कार्यवाही की। जानकारों के अनुसार रणथंभौर टाइगर क्रिटिकल हैबिटेट क्षेत्र में पिछले कई समय से यह अ*वैध निर्माण का कार्य लगातार चल रहा था। लेकिन वन विभाग गफलत के चलते इसे चिन्हित नहीं कर पा रहा था। उप वन संरक्षक रामानंद भाकर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अ*वैध निर्माण को सीज किया गया है।