जिले में त्यौहारों के अवसर पर एवं उसके पश्चात भी वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में शांत क्षेत्र यथा अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि दीपावली, गुरू पर्व आदि पर पटाखे रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जाए।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि राज्य का वह क्षेत्र जो दिल्ली एनआरसी की परिधि में आता है, ऐसे क्षेत्र में केवल दीपावली एवं अन्य त्यौहारों पर पटाखे चलाए जाने के लिए क्षेत्र चिन्हित किए जाए। ऐसे क्षेत्र में विवाह समारोह में भी उन्नत किस्म एवं हरित किस्म के पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित पटाखें का विक्रय नहीं हो। राज्य में कॉलेजों एवं स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने संबंधित पुलिस थानों के थाना अधिकारी को दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।