जिला उपभोक्ता मंच सवाई माधोपुर ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एचडीएफसी बैंक शाखा सवाई माधोपुर को सेवा में दोषी मानते हुए परिवादी को अतिरिक्त वसुली राशि 6454₹ तथा 10000₹ मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया की कुंडली निवासी शांतिलाल मीणा ने जिला मंच में मेरे जरिए परिवाद पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है परिवादी ने स्विफ्ट डिजायर विपक्षी बैंक से 6,44,561 रुपए फाइनेंस करवाकर खरीदी जिसकी ईएमआई ₹13648 महीना थी 7 किस्तों में भुगतान अदा करना था परिवादी ने अपने बचत खाते को ईसीएस सिस्टम से अपडेट करवा दिया जिसके जरिए भुगतान अपने आप अदा होता रहे परन्तु बैंक ने अपडेट नही किया और परिवादी के चैको को बाउंस किए जिस वजह से चैक बाउंस के अतिरिक्त चार्ज 635 रु एवं रिटर्न फीस 287 रू लगाकर 7 बार में 6454 रू वसूल की थी परिवादी ने अतिरिक्त राशि लेने पर उपभोक्ता न्यायालय में जाकर शिकायत की जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा चतुर्थ एवं सदस्य मिथिलेश शर्मा ने उभय पक्षों की बहस सुनकर विपक्षी एचडीएफसी बैंक को सेवा में दोषी मानकर आदेश दिया कि वह परिवादी को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि ₹6454 परिवाद पेश करने की तिथि से 8 परसेंट ब्याज सहित अदा करें साथ ही विपक्षी संख्या दो मानसिक संताप व परिवाद खर्च ₹10000 परिवादी को 2 माह में अदा करें यह निर्णय मंच ने खुले न्यायालय में सुनाया।