जिले में विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा दूसरे आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक हिम्मत सिंह के अनुसार नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना 5 जून 2016 की है। उन्होंने बताया कि खंडार क्षेत्र के कटार गांव निवासी रामभजन मीणा व पाल्या उर्फ केदार गुर्जर ने गांव की ही एक 11 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई करते हुऐ विशेष न्यायालय ने आरोपी रामभजन मीणा को 20 साल के कारावास ओर 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वही दूसरे आरोपी पाल्या उर्फ केदार गुर्जर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।