मुख्यमंत्री सहायता कोष से अज्ञात वाहन से दुर्घटना के प्रकरणों में भी मृतकों के आश्रित तथा घायलों को सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि अज्ञात वाहन से वाहन दुर्घटना के प्रकरणों में तोषण निधि योजना 1989 के अन्तर्गत सहायता देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर मृतक के आश्रित को राशि एक लाख रूपए एवं घायल को राशि 20 हजार रूपए की सहायता प्रचलित नियमानुसार एफआईआरए पोस्टमार्टम रिपोर्टध्चोट प्रतिवेदन होने की स्थिति में पात्रता के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रूपए एवं घायल होने पर 12 हजार 500 रूपए तोषण निधि योजना 1989 के अन्तर्गत सहायता देय होने के कारण मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में देय सहायता का लाभ नहीं दिया है। साथ ही ज्ञात वाहन से दुर्घटना के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय सहायता के अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत बड़ी राशि का मुआवजा प्राप्त होता है।