झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी गुहार लगाई है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आज समयाभाव के कारण इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने याचिका को अगले मंगलवार यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला सामने लाया गया तो ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस पर जवाब के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं।