सवाई माधोपुर: मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए 13 से 16 जनवरी 2025 तक सवाई माधोपुर जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मध्यनजर विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्राधिकरण सवाई माधोपुर अध्यक्ष शुभम चौधरी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सवाई माधोपुर जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 13 से 16 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों हेतु लागू रहेगा।
इस दौरान अध्यापक एवं स्टाफ यथावत निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेगा। आदेश के अनुसार जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्थाप्रधान उक्त अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।