जन आधार कार्ड नहीं बनने पर अगले महीने से खाद्य सुरक्षा का राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। मुख्यमंत्री की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किए जाने हैं। जिला जन आधार योजना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा की अनुपालन में 30 अप्रैल 2022 के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार कार्ड होने पर ही प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने समस्त लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि परिवार के जिस सदस्य का जन आधार नामांकन शेष है या पूरे परिवार का जन आधार नामांकन शेष है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर निःशुल्क जन आधार नामांकन करवाना सुनिश्चित करें ताकि राशन मिलने एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलने में असुविधा न हो। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत भी जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन आवश्यक है। ताकि स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों में योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके।