Wednesday , 4 June 2025
Breaking News

झूठा मामला दर्ज कराने पर तीन माह का कारावास

जिला पॉक्सो न्यायालय ने बलराम पुत्र बुद्धा मीना निवासी नारायण टटवाड़ा को पॉक्सो एक्ट के तहत झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर दोष सिद्ध मानते हुए आरोपी को 182 आईपीसी के तहत तीन माह का करावास व एक हजार अर्थदंड, 22(1) पॉक्सो एक्ट के तहत तीन माह के कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

 

Imprisonment for three months for filing a false case in sawai madhopur

 

अनील जैन एडवोकेट ने बताया कि आरोपी द्वारा पेश रिपोर्ट झूठी पाई जाने पर थानाधिकारी सदर गंगापुर सिटी ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया था।

About Vikalp Times Desk

Check Also

A trailer loaded with cement overturned on Lalsot-Kota highway in sawai madhopur

लालसोट-कोटा हाईवे पर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटा

लालसोट-कोटा हाईवे पर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटा     सवाई माधोपुर: लालसोट-कोटा हाईवे पर …

Ranthambore Trinetra Ganesh Temple road reopened in Sawai Madhopur

रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग फिर हुआ शुरू

रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग फिर हुआ शुरू     सवाई माधोपुर: रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर …

Truck and Scorpio Accident in Sawai Madhopur Kota Mega Highway

ट्रक-स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौ*त

ट्रक-स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौ*त     सवाई माधोपुर : कोटा मेगा हाईवे …

10-day summer program concludes in sawai madhopur

दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम हुआ समापन 

सवाई माधोपुर: राजीव गाँधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आयोजित किये जा रहे दस दिवसीय …

Gravel Mining Kotwali Police Sawai Madhopur News 02 June 25

अ*वैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

अ*वैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त     सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर कोतवाली थाना …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !