जिला पॉक्सो न्यायालय ने बलराम पुत्र बुद्धा मीना निवासी नारायण टटवाड़ा को पॉक्सो एक्ट के तहत झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर दोष सिद्ध मानते हुए आरोपी को 182 आईपीसी के तहत तीन माह का करावास व एक हजार अर्थदंड, 22(1) पॉक्सो एक्ट के तहत तीन माह के कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
अनील जैन एडवोकेट ने बताया कि आरोपी द्वारा पेश रिपोर्ट झूठी पाई जाने पर थानाधिकारी सदर गंगापुर सिटी ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया था।