भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट निःशक्तता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है।