जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज बुधवार को तहसील परिसर चौथ का बरवाड़ा में पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सीठा द्वारा नालसा योजनाओं से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सीठा ने उपस्थित आमजन को नालसा योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना का उद्देश्य सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, कामगारों में वर्तमान विधान तथा योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना, कामगारों को योजना के लाभ को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी योग्यता के अनुसार पंजीकृत है। पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सीठा ने मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।
मानसिक बीमार व्यक्तियों को जानकारी के अभाव के कारण या अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव इत्यादि से उपजे अवैध परिरोधा के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रहे जाते है। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अध्याय पट में लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं तक सुगमतापूर्वक अभिगमन कर सकें और साथ ही रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।