राशन की दुकान और बैंक शाखा में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। यहाॅं कोरोना संक्रमण को राकने के लिये जिला कलेक्टर ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार एडीएम ने बताया कि जिले में स्थित बैंक शाखाओं और राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग और फेस मास्क की पूर्ण पालना नहीं होने का फीडबैक मिलने पर ये निर्देश जारी किये गये हैं।
सभी बैंक ब्रान्च मैनेजर और राशन डीलर सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता ने फेस मास्क/फेस कवर से नाक व मुंह पूर्ण रूप से ढका हुआ है। उपभोक्ता द्वारा ऐसा नहीं करने के बावजूद उसे परिसर में प्रवेश करने दिया गया तो जिम्मेदारी निश्चित कर कठोर कार्रवाई की जायेगी। यहाॅं उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करवाना भी ब्रांच मैनेजर और डीलर की जिम्मेदारी होगी।
बैंक ब्रान्च और राशन दुकान के प्रवेश द्वार पर साबुन, हैण्डवाॅश या सेनिटाईजर रखा जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति, उपभोक्ता को इसके इस्तेमाल के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। सभी बैंक ब्रान्च और राशन दुकान पर सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना के लिय निर्धारित 6 फीट की दूरी पर गोले का आकार बनाये जाये। इन जगहों पर कोरोना जागरूकता संदेश के बोर्ड या पेास्टर लगवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
इन निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने का उत्तरदायित्व जिला रसद अधिकारी तथा लीड बैंक अधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासन पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।