प्रवासियों को लाने व भिजवाने में दिशा निर्देशों की पालना के निर्देश
भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों एवं अन्य जो कि लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे है, के अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करते हुए उनके गंतत्व निवासी स्थलों तक सुगमता से पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
इस क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने सभी उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आने वाले प्रवासियों, राजस्थान से अन्य राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों एवं राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को उनके मूल स्थान से लाॅकडाउन/कर्फ्यू पास जारी किए जाने से लेकर गंतव्य राज्य/जिले में प्रवेश के दौरान चिकित्सा जांच एवं गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के संबंध में दिशा निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें।
मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएं अधिकारी/कर्मचारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पैनडेमिक घोषित किया हुआ है। किसी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करने एवं मुख्यालय नही छोड़ने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि विभाग के अधीन पदस्थापित अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोड़कर अपने घर या अन्य स्थानों पर चले जाते है। जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका बन जाती है।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर व प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी को निर्देशित किया है कि उनके अधीन पदस्थापित अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़े। अवहेलना की स्थिति में संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।