जिले के गंगापुर सिटी मे पिछले दिनों हुई करोड़ों रुपयों की स्टाम्प चोरी के मामले में कोर्ट ने मामले की जांच डिप्टी एसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारी से करवाने की निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक को दिये बताये। हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्रसिंह तोमर उर्फ राजा भईया ने बताया कि उन्होने गंगापुर सिटी में पट्टों की रजिस्ट्रीकरण के दौरान संबन्धित सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपयों की स्टाम्प चोरी की शिकायत पुलिस को की थी। मामले में कोई कार्यवाही ना होते देख उन्होंने एसीजेएम गंगापुर सिटी की कोर्ट मे आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा दायर किया था जिस पर कोर्ट ने दो महीनो के भीतर जांच कर रिपोर्ट कोर्ट मे दायर करने हेतु थाना प्रभारी व जांच अधिकारी थाना गंगापुर सिटी को निर्देश दिए थे।
राजा भैया ने बताया कि दो महीने बाद भी जब पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट अदालत मे पेश नहीं की तो सीआरपीसी की धारा 210 के तहत आवेदन लगा कर थाने से जांच रिपोर्ट तलब कराई तो पता चला कि संबन्धित पुलिस अधिकारियों ने इस मामले मे कोर्ट आदेश के बावजूद कोई भी जांच नहीं की। इस पर एसीजेएम ने दलिलें सुनने के बाद और मामले की गंभीरता कों देखते हुए तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तत्काल एसपी सवाई माधोपुर को पत्र लिख कर इस प्रकारण की जांच डिप्टी एसपी या उससे वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये। वहीं गंगापुर कोतवाली के थाना अधिकारी व अब तक के जांच अधिकारी से अब तक जांच ना करने पर लिखित में स्पस्टिकरण मांगा है। प्रकारण मे अगली सुनवाई अदालत में 4 अगस्त को होनी है।