लोकसभा आम चुनाव 2024 में पैम्फलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पते के साथ प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा। राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना में इनकी सुनिश्चिता आवश्यक है।
साथ ही, जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण कराने प्रिंटिंग प्रेस आए तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव के निर्देशों पर जिले के एआरओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेस और राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई।
उन्हें नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्हें बताया गया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा, साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में 4 प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।