जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर ग्राम मामडोली के खसरा नंबर 1209 रकबा 1.71 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मामडोली के भवन निर्माण के लिये पशु पालन विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
चारागाहा भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये ग्राम मामडोली के खसरा नम्बर 771 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म सिवायचक भूमि चारागाहा के लिये आरक्षित की है। इसी प्रकार ग्राम कोडयाई में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कोड्याई, पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनियाला के भवन निर्माण के लिये पशु पालन विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसी प्रकार ग्राम बपूई के खसरा नम्बर 3116 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म भूमि सिवायचक बारानी-2 भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत गिरदावर भवन बपूई एवं पटवार भवन बपूई के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है तथा ग्राम खिरनी के खसरा नम्बर 4324 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म सिवायचक लगानी भूमि में से रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल योजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।