लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस पूल के लिए वाहनों की मांग अनुसार वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ताकि चुनाव कार्यो का सफलापूर्वक सम्पादन किया जा सकें। जिला परिवहन अधिकारी पून्याराम मीना ने बताया कि अधिग्रण किए गए वाहनों को निर्धारित स्थान पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में 17 अप्रैल को उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया था। उन्होंने बताया कि वाहनों के अधिग्रहण उपरांत जिन वाहन स्वामियों द्वारा अभी तक वाहन की रिपोर्टिंग नहीं करवाई गई है ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्यवाही जाएगी जिसके अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत वाहन के परमिट तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों को 17 अप्रैल को अधिग्रहित किया गया तथा जिन वाहनों ने अभी तक पुलिस लाईन सवाई माधोपुर में अपने वाहन की रिपोर्टिंग नहीं करवाई है उनको 19 अप्रैल, 2024 को प्रातः 8 बजे तक वाहनों की रिपोर्टिंग के लिए अंतिम अवसर प्रदान कर निर्देशित किया है कि निर्धारित समय पर वाहनों की रिपोटिंग नहीं करने पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।