जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सैशन न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण गिरिजेश कुमार ओझा सवाई माधोपुर, बालकृष्ण मिश्र न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय अ.जा./अ.ज.जा. प्रकरण, सवाई माधोपुर, मनोज कुमार गोयल अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा, संजय कुमार मीना, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, मधु शर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, मंजू शर्मा प्रबंधक, सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सवाई माधोपुर, एनजीओ/सामाजिक कार्यकर्ता, महाविद्यालय के अध्यापकगण एवं कर्मचारीगण, तथा विद्यार्थी उपस्थित थे। वक्ताओं ने समाज महिलाओं एवं बालिकाओं का समानता का हक एवं सम्मान देने की बात कही।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता शर्मा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि महिलाएं शिक्षा एवं अन्य कार्यक्षेत्रों में अपने सम्पूर्ण समर्पण द्वारा ही आगे बढ़ सकती है। महिलाओं को अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में आगे रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही महिलाएं समाज के उत्थान मे योगदान दे पाएंगी।
कार्यक्रम में जिला एवं सैशन न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम में पधारे सभी विद्यार्थियों, महिलाओं आदि का अभिनंदन करते हुए कहा कि महिला एक मां किरदार के साथ साथ पत्नी के रूप मे समाज मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कोई अन्य इनके योगदान की बराबरी नही कर सकता। महिलाओं को अपने मन में एक गर्व की भावना रखनी चाहिए। महिलाओं द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णता के साथ करने के कारण ही समाज को उन्नति मिलती है। कार्यक्रम में मंजू शर्मा ने भी विचार रखे।
इसी प्रकार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश खण्डार तापस सोनी के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यायल टाईप-4, खण्डार में उपस्थित छात्राओं को बताया कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही उपस्थित छात्राओं को महिलाओं के अधिकार एवं उनसे संबंधित लाभकारी योजनाओं एवं कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही आवासीय विद्यालय में उपस्थित छात्राओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एवं बालकों का संरक्षण अधिनियम – 2012 (पोक्सो) अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही वहां उपस्थित बच्चों को प्लास्टिक पॉलिथीन कैरी बैग रोकथाम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में भी जानकारी दी।
इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के कनिष्ठ सहायक रजनीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता हरिलाल बैरवा व आवासीय विद्यालय का स्टॉफ उपस्थित रहा।