राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)” अधिनियम, 2013 के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी के निर्देशन में आन्तरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष पल्लवी शर्मा विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा (अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाये जाने हेतु दूसरे दिन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कार्यशाला में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोश एक्ट के संबंध में जागरूक करने के लिए आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। कार्यशाला में समिति के अन्य सदस्य अनीता गर्ग, मैनेजर सखी वन स्टॉप सेन्टर, जूली खण्डेलवाल अधिवक्ता, एडीआर स्टाफ महिला कर्मचारी प्रियंका सिंह गौड, नम्रता पांचाल, कल्पना मीना आदि उपस्थित रहे।
मास्टर ट्रेनर अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता एवं समिति की सदस्य एवं महिला अधिवक्ता जूली खण्डेलवाल द्वारा श्रम विभाग कार्यालय परिसर सवाई माधोपुर में असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को पोश एक्ट के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उपस्थित लगभग 20 महिला श्रमिकों को अधिनियम की जानकारी के संबंध में फोल्डर वितरित किए।