राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में पैनल अधिवक्ता नागाराम मीणा द्वारा बैवेक्स के माध्यम से ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

विधिक जागरूकता शिविर में नालसा की दस स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान की साथ ही, 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अधिक से अधिक संख्या में आमजन राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाएं। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम के बारे में भी जानकारी प्रदान की तथा बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है इससे कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है।
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