सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया जाना, शूड्यूल एच एवं एच1 औषधियों का विक्रय प्रस्तुत नहीं करना, शूड्यूल एच1 रजिस्टर संधारण नहीं करना एवं अवैध रूप से औषधियों का व्यापार करना आदि पर 10 फर्मो के लाइसेंस निलम्बित किए है।
उन्होंने बताया कि हैल्थकेयर मेडिकोज बड़ी उदेई गंगापुर का 15 जनवरी से 17 फरवरी तक 3 दिन के लिए, अनम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर खेरदा का 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 7 दिन के लिए, सौगानी औषध प्रा. लिमिटेड शहर सवाई माधोपुर का 15 जनवरी से 13 फरवरी तक 30 दिन के लिए, वर्धमान मेडिकोज सामान्य चिकित्सालय के सामने सवाई माधोपुर का 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 7 दिन के लिए, श्री श्याम मेडिकल स्टोर चौथ का बरवाड़ा का 15 जनवरी से 29 जनवरी तक 15 दिन क लिए, न्यू नेशनल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर ग्राम लोरवाड़ा का 15 जनवरी से 29 जनवरी तक 15 दिन के लिए, वंशिका मेडिकल स्टोर सुकार का 15 जनवरी से 19 जनवरी तक 5 दिन के लिए, जय लक्ष्मी मेडिकल्स स्टेशन रोड़ बजरिया का 15 जनवरी से 19 जनवरी तक 5 दिन के लिए एवं चित्रांशी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर भाड़ौती का 15 जनवरी से 3 फरवरी तक 20 दिन के लिए अस्थाई रूप से लाइसेंस निलम्बित किया है।