सवाई माधोपुर: अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 दवाओं विक्रताओं का खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि मैसर्स हैल्थ केयर मेडिकोज बड़ी उदेई गंगापुर सिटी एवं श्रैया मेडिकल स्टोर वजीरपुर का 24 मार्च से 7 अप्रैल तक 15 दिन के लिए, मैसर्स श्री ध्न्नाजी मेडिकल स्टोर सर्किट हाउस आलनपुर सवाई माधोपुर एवं गुरूकृपा मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का 24 मार्च से 30 मार्च तक 7 दिन के लिए खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलंबित किया है।
इसी प्रकार मैसर्स गुलाब देवी मेडिकोज गंगापुर सिटी एवं कोठारी मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का 24 मार्च से 2 अप्रैल तक 10 दिन के लिए, मैसर्स गौरव मेडिकल स्टोर का 24 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 दिन के लिए तथा मैसर्स मनोज मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक 5 दिन के लिए खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलंबित किया है।